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दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई है। पिछले दिनों जनकपुरी में एक बच्ची के साथ रेप के मामले में एक एडवोकेट प्रवीण नारायण की शिकायत पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ जनकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अभी तक भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद पॉक्सो अधिनियम की धारा 23(4), किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और बीएनएस की धारा 72 के तहत जनकपुरी थाना पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट, संबंधित अकाउंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उजागर की पहचान एडवोकेट ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 11 मई 2026 को सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की। जिसमें एक नाबालिग रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने वाली जानकारी और स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए। शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट में बच्चे के नाम और अन्य विवरणों का उल्लेख था, जिससे उसकी पहचान सामने आ सकती थी। एडवोकेट का आरोप है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे बच्चे और उसके परिवार की निजता और मानसिक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया है कि नाबालिग पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है और ऐसा न करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
दिल्ली में AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर FIR:नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप; सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट
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