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अजमेर जिले में नाबालिग के बाल विवाह के बाद रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से दायर परिवाद पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि साल 2019 में जब मेरी उम्र करीब 12 वर्ष थी, तब आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर परिजनों को बहला-फुसलाकर बाल विवाह करा दिया। उस समय आश्वासन दिया था कि बालिग होने तक उसे ससुराल नहीं भेजा जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाया- साल 2020 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मुझे ससुराल में रोक लिया गया, जहां पति ने मेरी इच्छा के खिलाफ रेप किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने साल 2024 में पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान दोबारा कमरे में बंद कर मेरे साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया- बालिग होने के बाद मैंने नाबालिग अवस्था में हुए विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी पक्ष मुझ पर ससुराल चलने का दबाव बनाता रहा। जनवरी में अपहरण करने की दी धमकी पीड़िता ने परिवाद में बताया- जनवरी 2026 में कथित रूप से आरोपी पक्ष मेरे घर आया और नहीं भेजने पर अपहरण की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। पीड़िता के अनुसार- मैंने और मेरी मां ने पहले स्थानीय थाने में शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
12 साल की उम्र में हुआ बाल विवाह, रेप किया:पीड़िता ने बालिग होने पर शादी स्वीकारने से किया इनकार; बोली- अपहरण की धमकी दे रहे
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