सड़क हादसे में मृतक शिक्षक के परिवार को राहत:अम्बेडकरनगर में अयोध्या अधिकरण ने 99 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

Actionpunjab
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अम्बेडकरनगर के टांडा क्षेत्र में 2019 में हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षक दलीलुल्लाह चौधरी के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) अयोध्या से बड़ी राहत मिली है। अधिकरण ने हादसे के लिए बाइक चालक को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिजनों को 99 लाख 21 हजार 504 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी रविकांत तृतीय ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह याचिका दाखिल होने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि जमा करे। यह आदेश परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।जानकारी के अनुसार, टांडा क्षेत्र के चिंतौरा मुबारकपुर निवासी दलीलुल्लाह चौधरी होर्वट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज, टांडा में प्रवक्ता थे। 14 मई 2019 की रात करीब साढ़े आठ बजे वे अपने पुत्र अरहम अब्दुल्लाह के साथ स्कूटी से तरावीह की नमाज पढ़ने जा रहे थे। चिंतौरा खुर्द मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में दलीलुल्लाह चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनका पुत्र घायल हो गया था। घटना के बाद टांडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतक की पत्नी दरखशां गुलची और पुत्र अरहम अब्दुल्लाह ने मोटर यान अधिनियम के तहत लगभग 1.81 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया था। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी और बाइक चालक ने दुर्घटना में बाइक की संलिप्तता से इनकार करते हुए अज्ञात चार पहिया वाहन से हादसा होने का तर्क दिया।हालांकि, अधिकरण ने पुलिस विवेचना, आरोप पत्र, घटनास्थल के नक्शे और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर बाइक चालक राम आशीष मौर्य की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना। अधिकरण ने मृतक का मासिक सकल वेतन 79,632 रुपये मानते हुए उनकी आय, आयु और आश्रितों की संख्या के आधार पर मुआवजे की गणना की। इसमें अंतिम संस्कार, संपत्ति क्षति और अन्य मदों को शामिल करते हुए कुल 99,21,504 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया।आदेश में यह भी कहा गया है कि दुर्घटना के समय बाइक बीमित थी और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।

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