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रोहतक में नगर निगम की तरफ से संपत्तिकर बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर यह योजना लागू होगी। यह विशेष छूट 31 अगस्त तक जारी रहेगी। नगर निगम कमिश्नर सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि हरियाणा सरकार ने संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट दी है। यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जाएगी, जो सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (NDC) पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है। निगम कमिश्नर सत्येंद्र दुहन ने बताया कि 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करने के लिए योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। संपत्तिकर जमा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी
निगम कमिश्नर सत्येन्द्र दुहन ने कहा कि समय पर संपत्तिकर जमा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे नगर निगम को शहर में विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट आदि कार्यो को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है, इसलिए अपना सम्पत्तिकर अवश्य जमा करवाकर।
रोहतक में संपत्तिकर बकायादारों का 75 प्रतिशत ब्याज होगा माफ:31 अगस्त तक राशि जमा करने पर मिलेगी छूट, ऑनलाइन जमा करने की सुविधा
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