सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न थानों में बंद वाहनों से अब इन थानों को मुक्ति मिल सकेगी। मालिकाना हक प्रस्तुत नहीं होने पर ऐसे वाहनों की पुलिस की ओर से नीलामी की जाएगी।
.
सवाई जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट में बड़ी संख्या में लावारिस वाहन जब्त है। थानों में जब्त लावारिस वाहन के मालिकों के लिए यह जरूरत की खबर है। जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त लावारिस वाहन के मालिकों को आगामी 6 माह के अन्दर कार्यालय पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर या संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपना मालिकाना हक एवं सबूत प्रस्तुत करना होगा। वाहनों के मालिकों के अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
सवाई माधोपुर SP ममता गुप्ता ने बताया कि इस अवधि में कोई वाहन मालिक अपना हक साबित नहीं करेगा तो लावारिस वाहन को नियमानुसार नीलाम किया जाएगी नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा दी जाएगी। वहीं नीलामी के बाद जिले के थानों को ऐसे वाहनों मिल सकेगी।