1 भाई को कोर्ट ने 2 महीने पहले सुनाई थी उम्रकैद।
कुरुक्षेत्र में ढाई साल पहले दिवाली के दिन जमीन बंटवारे को लेकर व्यक्ति का मर्डर करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अंग्रेज सिंह निवासी मदूदा जिला अंबाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 80 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया ह
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माथा टेकने आया था परिवार
अंबाला के रतनहेड़ी की रीना रानी के मुताबिक, वह अपने पति जगदीश चंद और भतीजे गुरविंद्र सिंह व अजय के साथ 23 अक्टूबर 2022 को दीपावली के मौके पर शाहाबाद के मदूदा गांव में अपने खेतों में पीर पर माथा टेकने गए थे। उनका बूटा राम के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। उनको खेत में देखते ही बूटा राम के बेटे जयभगवान व अंग्रेज सिंह ने उन पर चाकू व गंडासी से हमला कर दिया था।
PGI जाते समय तोड़ा दम
हमले में जगदीश चंद व गुरविंद्र सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनको शाहाबाद के नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से जगदीश चंद को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। रास्ते में जगदीश चंद की मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने थाना शाहाबाद मामला जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
दोनों भाइयों को उम्रकैद
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अंग्रेज सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में कोर्ट ने जनवरी 2025 में अंग्रेज सिंह के भाई जयभगवान को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।