Former cricketer AAP MP Harbhajan controversial statement on Punjab Government Bulldozer Action | Former cricketer Harbhajan Singh | Punjab | Jalandhar | Punjab Government | Bulldozer Action in Punjab | पंजाब में बुलडोजर एक्शन पर बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन: जालंधर में कहा-ऐसे नशा तस्करों के घर गिराना गलत, सरकार को विकल्प ढूंढना चाहिए – Jalandhar News

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जालंधर के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह।

पंजाब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ मुहिम को लेकर पार्टी विचार धारा से अलग बयान दिया है। राज्यसभा सदस्य एवं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा- कोई नशा बेचता है तो उ

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मूल रूप से जालंधर के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा- जो चीज बनी हुई है, किसी के सिर पर छत है। तो मुझे लगता है कि घर गिरा देना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इस पर अन्य किसी चीज पर काम किया जा सकता है। अगर कोई सरकारी जमीन पर बैठा तो फिर ऐसी कार्रवाई मान्य होती है।

पंजाब से राज्यसभा सदस्य एवं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आगे कहा- कोशिश ये होनी चाहिए, अगर किसी ने घर बनवा ही लिया है तो उन्हें उक्त घर में देने देना चाहिए। किसी घर तोड़ देना अच्छा विकल्प नहीं है। किसी व्यक्ति ने पता नहीं कैसे घर बनाया होगा।

पंजाब सरकार द्वारा बीते दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में नशा तस्करों के घर गिरा दिए गए थे। ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है।

पंजाब सरकार द्वारा बीते दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में नशा तस्करों के घर गिरा दिए गए थे। ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है।

विभिन्न जिलों नशा तस्करों के घर गिराए गए

बता दें कि पंजाब सरकार की हाई लेवल मीटिंग के बाद ऐलान किया गया था कि नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से कमाए गए पैसों की संपत्ति को पुलिस द्वारा तोड़ा जाएगा और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उक्त कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार द्वारा चार मंत्रियों के पैनल का गठन किया गया था।

जिसमें मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा को पैनल का हेड बनाया गया था। इसे लेकर पिछले काफी समय से कार्रवाई जारी है। एक माह में करीब 60 से ज्यादा नशा तस्करों के घरों पर गिराया गया और उन पर कार्रवाई की गई।

इसे लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में भी एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें दलील दी गई थी कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करना उचित है, लेकिन उसे गिराना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी बताया गया था।

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