मनु कुमार सिंह | प्रतापगढ़3 मिनट पहले
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प्रतापगढ़ की अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता ने एक पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के बालीपुर निवासी दो भाइयों पूर्णेन्द्र कुमार ओझा और संजीव कुमार ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला 9 जून 2006 का है। शाम साढ़े सात बजे जुगेश तिवारी अपने बहनोई पवन के साथ दुकान से सामान लेकर लौट रहे थे। गांव के अवध बिहारी के यहां पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। राम लखन और राजीव ने जुगेश को घेरा, जबकि संजीव और पूर्णेन्द्र ने अपनी लाइसेंसी राइफल और रिवाल्वर से गोली मार दी। इस हमले में जुगेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
अदालत में राज्य की ओर से एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने पैरवी की। छह गवाहों के माध्यम से 18 सबूत पेश किए गए। मामले में दो अन्य आरोपी राम लखन ओझा और राजीव कुमार ओझा की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
कोर्ट ने दोनों दोषी भाइयों को 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उन्हें 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मृतक के परिवार का आरोपियों के साथ पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह वारदात हुई थी।