पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। यह उपचुनाव 1 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक खाली हुए पदों के लिए होंगे। वहीं नगरीय निकायों में 31 जनवरी 2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों के लिए
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झालावाड़ जिले में जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 5 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी 9 मई को निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेंगे। नाम निर्देशन पत्र 14 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 15 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार 16 मई को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन नाम वापसी के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन भी होगा। मतदान 26 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना अगले दिन यानी 27 मई को जिला मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शुरू होगी।
नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए कार्यक्रम इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में 31 जनवरी 2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत झालावाड़ जिले की नगर पालिका झालरापाटन में वार्ड संख्या 13 के सदस्य पद और नगर पालिका अकलेरा के वार्ड संख्या 5 के लिए सदस्य पद और अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है।
नगरीय निकायों में संबंधित वार्ड संख्या में सदस्य पद के लिए सोमवार 12 मई को लोक सूचना जारी की जाएगी। वहीं नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 16 मई सुबह साढ़े 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 17 मई को सुबह साढ़े 10 बजे से होगी और 19 मई को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 मई को किया जाएगा। मतदान 26 मई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना 27 मई को सुबह 9 बजे से होगी। नगर पालिका अकलेरा के अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 5 जून को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी।