लखनऊ2 मिनट पहले
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लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में संशोधन किया है।
इन कर्मचारियों की नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मस्टर रोल या वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। इन्हें 1991 से 2011 के बीच नियमित किया गया था। लेकिन अगस्त 2020 में जारी आदेशों से इनके सेवा लाभ छीन लिए गए थे।
कर्मचारियों ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तो लाभ दिया। लेकिन अन्य कर्मचारियों को केवल यह राहत दी कि उनसे कोई वसूली न की जाए।
इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर्मियों की तरह पेंशन और अन्य सेवा लाभ देने का आदेश दिया है। यह आदेश ओम प्रकाश और अन्य की ओर से दाखिल दो अलग-अलग विशेष अपीलों पर दिया गया है।