Mother and son sentenced to life imprisonment for dowry murder | दहेज हत्या में मां-बेटे को उम्रकैद: अलीगढ़ में की थी विवाहिता की हत्या, दहेज में मांगते थे नकद और मकान – Aligarh News

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कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव गदाईपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति और सास को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी दहेज के लिए आए दिन महिला के साथ मारपीट करते थे और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

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पीड़िता के पिता ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। यह मामला एडीजे-3 प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट में चल रहा था। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है।

एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है।

शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू की मारपीट

एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि गंगीरी के गांव नगला सुमेर निवासी रमेश चंद्र पुत्र झुन्नी ने 16 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 2017 को उन्होंने अपनी बेटी सावित्री का विवाह मुकेश कुमार पुत्र विजयपाल गांव गदाईपुर के साथ किया था।

शादी के कुछ दिन बाद ही आरोपी मुकेश और उसकी मां अंगूरी देवी ने उनकी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट शुरू कर दी। दोनों आरोपी 4 लाख रुपए नकद और एक मकान की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए जब यह देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उनकी बेटी को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

जंगल में मिला था विवाहिता का शव

पीड़ित ने बताया कि घटना के दिन उसके पास मुकेश का फोन आया था। उसने कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। जब मृतक सावित्री का पिता उसे लेने के लिए पहुंचा तो दोषियों ने कहा कि सावित्री खुद ही अपने घर चली गई है।

इसके बाद सावित्री का शव गांव गदाईपुर के जंगलों में पड़ा मिला था। उसके गले में रस्सी का निशान था। जिसके बाद पीड़ित ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी और मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से ही मामले का ट्रायल लगातार चल रहा था।

दोषियों के ऊपर लगाया गया आर्थिक दंड

एडीजे-3 प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी मुकेश और उसकी मां अंगूरी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके ऊपर 9 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। दोनों दोषी पिछले 4 साल से जेल में ही बंद हैं और जेल से ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

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