Transfer of engineer for 700 km, High Court stays it | 700 किमी इंजीनियर का ट्रांसफर, हाईकोर्ट की रोक: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से पश्चिमांचल भेजा था, छह हफ्ते तक रोक – Prayagraj (Allahabad) News

Actionpunjab
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार का 700 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के आदेश पर छह सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश पारित कि

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अविनाश कुमार को पूर्व में कुछ आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया था, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। इसके बावजूद उनका स्थानांतरण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कर दिया गया, जो उनके मूल स्थान से करीब 700 किलोमीटर दूर है।

याची ने इसे दंडात्मक कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी। प्रतिवादी पक्ष ने आश्वासन दिया कि याची के सहयोग से छह सप्ताह में जांच पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में याची को पिछली पोस्टिंग पर ही रखा जाए। सहयोग न करने पर प्रतिवादी ट्रांसफर पर पुनः निर्णय ले सकेंगे। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया।

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