कोर्ट ने इस मामले में दाखिल पिटिशन पर नोटिस जारी किए हैं और अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर तय कर दी गई है
बांके बिहारी मंदिर में राजभोग आरती के बाद कुर्सी डालकर देहरी पूजन करने और हथियार लेकर पुलिस कर्मी के VIP भक्त के साथ प्रवेश करने के मामले में मथुरा कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा की तरफ स
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यह था मामला
बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन मामले में कोर्ट ने प्रबंधक मुनिश कुमार,जिला अधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार को नोटिस जारी किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा और दीपक शर्मा एडवोकेट दोनों ने संयुक्त पिटीशन सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा की न्यायालय में प्रस्तुत किया था । जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि कुछ वीआईपी लोगों ने दर्शन,जहाँ सावन मास में जगमोहन ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान होता है। वहां कुर्सी पर बैठकर, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अपने सुरक्षा कर्मी को भी अपने साथ ऊपर खड़ा किया। सुरक्षा कर्मी अपनी कार्बाइन हथियार लेकर वहां मौजूद रहा। इसके साथ ही वह उनकी वीडियो भी बनाता रहा। जिससे ठाकुर जी के मान सम्मान और मर्यादा का उल्लंघन हुआ था।

बांके बिहारी मंदिर में कुर्सी डालकर देहरी पूजन करने और सुरक्षा कर्मी के हथियार लेकर जाने का था मामला
कोर्ट के आदेश की भी हुई अवहेलना
संजय हरियाणा ने बताया बांके बिहारी मंदिर में फोटो,वीडियो को लेकर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा का पूर्व में आदेश है। जिसमें कोई भी वीडियो और फोटो भी नहीं खींच सकता। लेकिन इसके बावजूद एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने हथियार के साथ वीडियो बनाते हुए कानून का उल्लंघन भी किया गया। उन्होंने कहा ठाकुर जी से कोई बड़ा नहीं होता ठाकुर जी से बड़ा बनने का प्रयास वीआईपी लोगों द्वारा किया गया।

भक्त ने दाखिल वाद में कहा कि सुरक्षा कर्मी फोटो,वीडियो भी बना रहा था
भक्त को हुई पीड़ा
पंडित संजय हरियाणा का कहना है “भक्त बन रहे हैं भगवान” ऐसे वीआईपी लोगों से निजात पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस हुई और ठाकुर बांके बिहारी जी के भक्त होने के कारण उनका निजी पीड़ा भी हुई। इस कारण उन्होंने यह पिटीशन न्यायालय के समक्ष 26 अगस्त को दाखिल किया । इस पिटिशन के बारे में जानकारी हुई कि प्रबंधक , जिलाधिकारी , एसएसपी को 29 सितंबर के लिए नोटिस जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया है।

भक्त संजय हरियाणा ने कहा उनको इससे पीड़ा हुई
मामले में की जाए दंडात्मक कार्यवाही
पंडित दीपक शर्मा एडवोकेट द्वारा कहा गया कि ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के सिंहासन के स्थान पर कुर्सियां लगाकर दर्शन करने से ठाकुर जी की मर्यादा भंग हुई। हथियारों का प्रदर्शन करना ठाकुर जी के मंदिर में उनके निजी स्थान पर भी एक अपराध है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ फोटोग्राफी और वीडियो बनाना भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है यह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। इसके तहत जो भी उचित दंडात्मक कार्रवाई जो न्यायालय की राय में उचित हो तीनों विषय पर दंडित किया जाना आवश्यक है जिससे इसमें होने वाले आदेश को भविष्य में एक नजीर के रूप में देखा जाए।