विधायक सर्वजीत कौर मनुके की फाइल फोटो।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक सर्वजीत कौर मनुके को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एनआरआई अमरजीत कौर सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधायक और उनके परिवार पर हीरा बाग स्थित अपनी कोठी को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्
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अमरजीत कौर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात या दुर्भावना साबित नहीं हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप केवल संदेह और आशंका पर आधारित है, इसलिए न तो विधायक का नाम एफआईआर में जोड़ा जाएगा और न ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी।

एनआरआई अमरजीत कौर सिंह की याचिका खारिज।
2005 में हुई थी रजिस्ट्री जानकारी के अनुसार, विवादित कोठी विधायक मनुके ने 2023 में एडवोकेट करम सिंह से 25,000 रुपए मासिक किराए पर ली थी। करम सिंह ने यह मकान अशोक कुमार से किराए पर लिया था, जिसकी रजिस्ट्री 2005 में हुई थी। करम सिंह की शिकायत पर अशोक कुमार के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया था। कोर्ट के इस फैसले से विधायक सर्वजीत कौर मनुके को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस पूरे मामले को विरोधी पार्टियों द्वारा उन्हें बदनाम करने का “प्रोपेगेंडा” करार दिया।