झालावाड़ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध।
झालावाड़ में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय त्यौहारों, उत्सवों और समारोहों में अत्यधिक शोरगुल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
.
उच्च अधिकारियों द्वारा नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए, जनता को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बाधा, असुविधा और क्षति से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अब किसी भी धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे या तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
अनुमति के लिए दिए गए प्रत्येक प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग विवेकपूर्ण और विधि सम्मत तरीके से ही किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
यह प्रतिबंध सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लागू होगा, चाहे उनका उपयोग सामान्य प्रचार, सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों के लिए किया जा रहा हो। इनका प्रयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही अनुमेय होगा।