30-day judicial remand granted to five others including Aridaman and Narayan | अरिदमन, नारायण समेत पांच की 30 दिन न्यायिक रिमांड मंजूर: गैंगस्टर मामले में हुई कार्रवाई, दीनू और रामखिलावन हाजिर नहीं हो सके – Kanpur News

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बसपा नेता पिंटू सेंगर मर्डर केस में जेल में बंद दीनू उपाध्याय गैंग के 5 मेंबरों के खिलाफ 30 दिन की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड एडीजे–10 की कोर्ट ने मंजूर कर ली है। गैंगस्टर एक्ट मुकदमे के विवेचक चमनगंज इंस्पेक्टर संजय राय ने दीनू समेत 7 आरोपियों की 60 दि

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4 साल 11 महीने बाद दीनू को भेजा था जेल

20 जून 2020 को चकेरी थानाक्षेत्र में पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या की गई थी। 4 साल 11 महीने बाद 10 मई 2025 को पुलिस ने दीनू उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 8 सितंबर 2025 को नवाबगंज थाने में दीनू उपाध्याय गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके गिरोह को इंटररेंज गैंग (आसपास के जनपदों में भी अपराध) के रूप में मान्यता दी गई थी। गैंग का सरगना दीनू को बनाया गया था। दीनू के गिरोह में पहले 20 मेंबरों के नाम शामिल किए गए थे।

जिनमें हिस्ट्रीशीटर रामखिलावन, विमला देवी, उपेंद्र सिंह भदौरिया, धीरज दुबे, शुभम कुमार, अजय शर्मा, उदय नारायण, आलोक मिश्रा, अनूप शुक्ला, अरिदमन सिंह, धर्मेंद्र यादव, नारायण सिंह भदौरिया, दीपक जादौन, गोपाल सिंह, धीरज दुबे, मनु उपाध्याय, संजय उपाध्याय, नीरज दुबे, सत्येंद्र त्रिवेदी, श्रोत गुप्ता, विकास ठाकुर के नाम शामिल किए गए थे।

गैंग में है 26 मेंबर

कुछ दिन पहले गिरोह में अधिवक्ता व भाजपा नेता अमन शुक्ला, रचित पाठक, भानु प्रकाश, भुवन प्रकाश व राधेश्याम का नाम शामिल किया गया था। जिसके बाद गैंग में 26 मेंबर हो गए थे। मुकदमे की जांच चमनगंज इंस्पेक्टर संजय राय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गैंग के सरगना दीनू उपाध्याय समेत 7 मेंबर अरिदमन सिंह, दीपक जादौन, नारायण भदौरिया, संजय उपाध्याय, अनूप शुक्ला व रामखिलावन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड की याचिका एडीजे–10 की कोर्ट में दाखिल की थी।

दीनू और रामखिलावन कोर्ट में पेश नहीं हो सके

इंस्पेक्टर संजय राय ने बताया कि कोर्ट ने अरिदमन सिंह, दीनू व रामखिलावन कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके, जिस पर कोर्ट अरिदमन सिंह, दीपक जादौन, नारायण भदौरिया, संजय उपाध्याय, अनूप शुक्ला की 27 नवंबर तक की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड मंजूर कर ली है। दीनू व रामखिलावन के खिलाफ अगले सप्ताह तलबी याचिका कोर्ट में दाखिल की जाएगी। चमनगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि अब कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के बयान दर्ज करने के साथ साक्ष्य संकलन कर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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