Chandigarh Administration show cause notice to Taj Hotel | चंडीगढ़ में ताज होटल की इमारत में बदलाव: शोकॉज नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई – Chandigarh News

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होटल ताज। प्रतीकात्मक तस्वीर।

चंडीगढ़ के सेक्टर-17A स्थित ताज होटल पर प्रशासन ने इमारत में बदलाव करने पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने होटल प्रबंधन को चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत शो कॉज नोटिस जारी करते ह

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नोटिस के अनुसार होटल प्रबंधन ने बिना किसी अनुमति के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ओपन एरिया में बड़े पैमाने पर बदलाव किए, जो स्वीकृत नक्शे का सीधा उल्लंघन है।

यह नोटिस सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट SDM सेंट्रल की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी कापियां एसडीओ (B), सेंट्रल रिकाॅर्ड रूम को भी भेजी गई हैं।

SDM की तरफ से जारी किया गया नोटिस।

SDM की तरफ से जारी किया गया नोटिस।

बेसमेंट फ्लोर में 8 अनियमितताएं, जांच के दौरान सामने आए यह उल्लंघन

  • फायर अलार्म कंट्रोल रूम की प्लानिंग बदली
  • फायर लिफ्ट के पीछे का कॉरिडोर ऑफिस में बदला
  • सीढ़ियों की प्लानिंग में बदलाव
  • पार्किंग एरिया में GI शीट लगाकर स्टोर बनाया
  • ट्रेनिंग रूम व रिक्रिएशन रूम की प्लानिंग बदली
  • ड्राइवर रूम में बदलाव
  • सेल्स ऑफिस की प्लानिंग बदली

ग्राउंड फ्लोर पर 6 परिवर्तन

  • लगेज रूम की प्लानिंग बदली
  • शॉप नंबर-2 का लेआउट बदला
  • फायर लिफ्ट के पास का कॉरिडोर स्मोकिंग रूम में बदल दिया
  • बैंक्वेट स्टोर की प्लानिंग बदली
  • लावा बार के पीछे छोटे कमरे का निर्माण
  • एंकर शॉप का फ्लोर लेवल बदला
SDM की तरफ से जारी किया गया नोटिस।

SDM की तरफ से जारी किया गया नोटिस।

ओपन/सर्विस एरिया में 7 और बड़े उल्लंघन

  • बैंक्वेट-1 के पीछे पार्किंग में GI शेड बनाना
  • ETP एरिया में AC शीट शेड
  • गैस बैंक एरिया के ऊपर AC शीट शेड
  • HSD पंप यार्ड में GI शेड
  • रिसेप्शन पोर्च के पास पार्किंग को लैंडस्केप में बदलना
  • मेन गेट के दोनों तरफ लैंडस्केप की प्लानिंग बदलना
  • फ्रंट एलिवेशन की कलर स्कीम बदलना

दो महीने में बदलाव हटाने का आदेश, न मानने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई

नोटिस के अनुसार, होटल को सभी अनधिकृत बदलाव दो महीने के भीतर हटाने होंगे। इसके अतिरिक्त होटल पर Rs. 6 प्रति स्क्वेयर फीट प्रति दिन का चार्ज भी लगाया गया है, जो उल्लंघन की पूरी अवधि के लिए वसूला जाएगा।

चार्ज न भरने पर इसे भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जाएगा। प्रशासन ने होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है।होटल प्रबंधन को 09 दिसंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने का मौका दिया गया है।

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