![]()
कोर्ट ने साढ़े 6 साल बाद सुनाया फैसला।
कुरुक्षेत्र में आढ़ती का अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दंपती सृष्टि पूजा, शराफत अली निवासी यमुनानगर, मनजीत कौर निवासी पोंटा साहिब, परमिंद्र कौर निवासी मोहाली और सलिंद्र
.
थाना लाडवा में 3 मई 2019 को कपिल गर्ग निवासी लाडवा ने बताया था कि 2 मई को उसका ताऊ विनोद गर्ग दोपहर करीब 2.30 बजे खाना खाकर घर से बाहर की तरफ निकले थे। शाम 4 बजे उसकी ताई की बात ताऊ के साथ हुई थी। बातचीत में ताऊ ने देर से घर आने की बात कही थी।
बेटी ने फोन किया तो मांगी फिरौती
रात तक उसका ताऊ घर नहीं लौटा तो उनकी बेटी ने उनको फोन किया। बातचीत से पता चला कि उसके पिता का किसी ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने ताऊ को छुड़वाने के लिए साढ़े 5 लाख रुपए मांगे थे। आरोपियों ने उनको रुपए लेकर पौंटा साहिब बुलाया था।
केस दर्ज कर आरोपी पकड़े
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने सृष्टि पूजा, शराफत अली, मनजीत कौर, , परमिंद्र कौर और सलिंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 10/10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।