फर्जी ID से नाबालिग का ब्लैकमेलिंग केस:दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा; दौसा के पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Actionpunjab
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दौसा के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को ब्लैकमेल करने की नीयत से फर्जी आईडी बनाकर पीछा करने के मामले में आरोपी को 3 साल के कठोर कारवास की सजा। मामला 10 अक्टूबर 2023 को जिले के बांदीकुई इलाके का है। परिवादी ने उसकी नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने की नीयत से फर्जी आईडी बनाकर पीछा करने का आरोप लगाते हुए युवक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15 गवाह व 58 दस्तावेज पेश किए गए पुलिस ने आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी इजराईल नदाफ मंसूरी मुसलमान (26) निवासी बहुअर्वा धनौजी, जिला धनुषा, नेपाल के खिलाफ आईटी एक्ट व पोक्सो एक्ट की धाराओं में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रकरण दौसा में चालान पेश किया गया। जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी द्वारा विचारण के दौरान 15 गवाह व 58 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। नेपाल निवासी दोषी सुनाई सजा जिस पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रेखा राठौड द्वारा पेश किए गए गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी इजराईल नदाफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। बता दें कि आरोपी पूर्व में उक्त नाबालिग पीडिता को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने व नाबालिग लडकी की तस्करी के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

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