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जींद जिले गतौली गांव में वर्ष 2023 में हुए हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने आरोपी अमित निवासी गतौली को दोषी करार दिया है। अदालत ने अमित को उम्रकैद और कुल 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला जुलाना थाने में 26 अगस्त 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता जगमहेन्द्र ने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई राममेहर के साथ खेतों की रखवाली कर रहे थे, तभी आरोपी अमित से उनका विवाद हो गया। बोलेरो से मारी बाइक से टक्कर, लोहे की रॉड से हमला जगमहेन्द्र के अनुसार, कुछ समय बाद जब दोनों भाई खेत से घर लौट रहे थे, तो अमित ने अपनी बोलेरो गाड़ी से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों भाई सड़क पर गिर गए, जिसके बाद आरोपी ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया। इस हमले में राममेहर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल जींद ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता जगमहेन्द्र भी इस हमले में घायल हुए थे। जुर्माना अदा न करने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा घटना की सूचना मिलने पर जुलाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। लोक अभियोजक सुरेंद्र खटकड़ की प्रभावी पैरवी के बाद, अदालत ने आरोपी अमित को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, धारा 307 के तहत उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जींद में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा:कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपए का जुर्माना, लोहे की रॉड से किया था मर्डर
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