झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गणेश कुमार ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 71 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, सहयोग करने वाले को पांच साल की सजा और 11 हजार रुपए जु
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विशिष्ठ लोक अभियोजक श्री रामहेत गुर्जर ने बताया कि मामला 16 अक्टूबर 2023 का है। आरोपी 14 वर्षीय नाबालिग को जबरन भगा ले गया था। इसमें एक अन्य व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। मुख्य आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपी को कई धाराओं में सजा सुनाई है। धारा 363 में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 342 में 6 महीने की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना दिया है। धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
सहयोगी को धारा 363 में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 342 में 6 महीने की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। गुर्जर ने बताया कि दीपक गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में था, जबकि बनवारी जमानत पर था।
मामले में राज्य सरकार की और से पैरवी करते हुए प्रकरण में 20 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए विशिष्ठ जज गणेश कुमार ने आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास और 71 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। सहयोगी को 5 वर्ष कठोर कारावास और 11 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया। कोर्ट ने प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 4 लाख रुपए की राशि की आर्थिक सहायता करने की अनुशंषा की।