Man sentenced to 5 years in prison for molesting a minor | नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की जेल: 10 साल की बच्ची का किया था अपहरण, 30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना – jhalawar News

Actionpunjab
2 Min Read



कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट नंबर-1 ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

.

विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि घटना 5 जनवरी 2024 की है। शाम साढ़े पांच बजे 10 वर्षीय पीड़िता अपने 12 वर्षीय भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। जब पिता की नींद खुली तो बच्चे वहां नहीं मिले। कुछ देर बाद उन्हें फोन आया कि उनके बच्चों का बोलियां रोड पर एक्सीडेंट हुआ है।

पीड़िता ने बताया कि मुंह बोला फूफा उन्हें खिलौने दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर एक ढाबे पर ले गया। वहां आलू चिप्स खिलाने के बाद एक खुली जगह पर ले गए। दोषी ने पीड़िता के भाई को पानी लाने भेजा और उसे जबरन शराब पिलाई। इसके बाद पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की।

वापसी के दौरान आरोपी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें दोनों बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने 7 जनवरी को दोषी को गिरफ्तार किया। तब से वह न्यायिक हिरासत में था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में भी अपनी बात को दोहराया। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

प्रकरण का एक वर्ष में फैसला कर निर्णय सुनाया विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 22 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए। जिसके आधार पर दोषी को विशेष जज ने 5 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दण्डित किया। गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने के कारण कोर्ट ने आरोपी को रेप के आरोप में बरी करके छेड़छाड़ का दोषी माना।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *