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राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सीकर जिले की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन की अधिसूचना जारी की है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई
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इसके साथ ही अब सीकर जिले में 288 ग्राम पंचायतों में से तोड़कर 97 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। इससे पहले, जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करने और उन पर सुनवाई करने के अधिकार की प्रक्रिया पूरी की गई थी। नई अधिसूचना के अनुसार सीकर जिले की कई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए उनके नए मुख्यालय और क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।