MP UP SIR Draft Voter List 2025 Update; Kerala Andaman Nicobar – Chhattisgarh | MP-छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज आएगी: मध्य प्रदेश में कट सकते हैं 42 लाख नाम; जानिए अपना नाम कैसे ढूंढें और जुड़वाएं

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar

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इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मंगलवार को केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा। 12 राज्यों और UT में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के तहत वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए भी ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाएगी।

दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से करीब 42 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यह आंकड़ा लाखों में हो सकता है।

लिस्ट में नाम नहीं तो जानिए इन सवालों के जवाब…

सवाल- ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें- 23 दिसंबर को लिस्ट जारी होने के बाद आप दो आसान तरीकों से अपना नाम जांच सकते हैं।

  • ऑनलाइन: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप में ‘Search in Electoral Roll’ (मतदाता सूची में खोजें) विकल्प पर जाकर आप अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालकर स्थिति जांच सकते हैं।
  • ऑफलाइन: यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा यह सूची आपके तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

सवाल- नाम 2003 की लिस्ट में था, पर 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है- आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं होती। यदि आपका नाम पुरानी सूची में था, लेकिन अब नहीं है तो इसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान किसी कारण (जैसे पते पर न मिलना, डुप्लीकेसी या तकनीकी गलती) से आपका नाम हटा दिया गया है।

अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दावा कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन Voter Helpline App के माध्यम से या ऑफलाइन अबीएलओ को जमा कर सकते हैं।

सवाल- नाम दोबारा जुड़वाने के लिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे- अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। यह आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है।

  • यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो: आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा।
  • यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा।
  • यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो: आपको अपनी जन्मतिथि/स्थान का प्रमाण और साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा।

सवाल- क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी कोई अलग सूची जारी होगी

हां, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह प्रावधान है। जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी तो उसके साथ हटाए गए नामों की सूची भी जारी की जाएगी। इसमें उन सभी के नाम और कारण होते हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं।

लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी

ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ साझा होगी। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी रहेगा।

अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

5 राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 1 करोड़ वोटर घटे

चुनाव आयोग ने अभी तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 7.6% की कमी दर्ज की गई।

आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय जहां इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे, वहीं ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाए जाने हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। पढ़ें पूरी खबर…

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