कैथल में बिजली तारों के नीचे नहीं बना सकेंगे मकान:पहले अधिकारियों को सूचित करना होगा, नहीं तो होगी कार्रवाई

Actionpunjab
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कैथल में अब अगर किसी भी व्यक्ति ने बिजली की हाई वोल्टेज तारों के नीचे मकान या दुकान बनाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निगम के एसई ने सभी एक्सईएन, एसडीओ और जेई को आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे मकान या दुकान बनाते पाया गया तो निगम की कार्रवाई के साथ-साथ एस व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया जाएगा। निगम ने करवाया सर्वे बता दें कि निगम की ओर से एक साल पहले अधिकारियों को फील्ड में भेजकर सर्वे करवाया गया था। उस दौरान निगम के पास 306 साइट ऐसी आई थी, जो डेंजर लाइन के नीचे थी। उनमें से 122 ऐसी थी, जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर से थी। उनमें से 121 हो हटा दिया गया। 306 में से 184 मामले ऐसे थे, जो निजी व्यक्तियों के थे। वहां पर लाइनें पहले से थी और उपभोक्ताओं ने उनके नीचे घर बना लिए। हादसों की रहती है संभावना अब सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वह की जाए। मकान पर बिजली लाइन होने से हादसों की संभावना रहती है। ऐसे काफी मामले सामने आतें हैं। अगर किसी ने जान बूझकर तारों के नीचे मकान बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को भी इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को दें सूचना बिजली निगम के एसई सोमवीर भालोटिया ने कहा कि उपभोक्ता ऐसे कार्य न करें। इस प्रकार से तारों के नीचे मकान बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर तार के नीचे मकान बनाना पड़े तो पहले निगम के अधिकारियों को सूचना दें। अपने खर्च पर पहले उसे हटवाएं। अगर इस प्रकार मकान या दुकानें बनाई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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