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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक कोर्ट में बहस चली। ज्योति के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने आरोप लगाया कि इस मामले में ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई ठोस आधार नहीं है। वकील ने कोर्ट में कहा कि सीक्रेट एक्ट की धारा लगाने के लिए अथॉराइज पर्सन की कोई शिकायत होनी चाहिए मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने ज्योति के केस के जांच अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई 19 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया। वकील रविंद्र सिंह ढुल ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह ज्योति की चेट का रिकार्ड तलब करे। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर जांच अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया। बता दें जासूसी गतिविधियों के आरोप में मई 2025 से जेल में बंद ज्योति ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई:वकील ने कहा-एफआईआर में गलत तरीके से धाराएं लगाई, जांच अधिकारी से रिकॉड मंगवाया
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