कोर्ट के आदेश पर सिपाही समेत 6 पर FIR:सहारनपुर में महिला बोली–रेपिस्ट के परिवार ने पीटा, प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई; सिपाही बोला- मेडिकल नहीं होने दूंगा

Actionpunjab
3 Min Read




सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 39 वर्षीय महिला की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बाद गुरुवार सुबह मिर्जापुर थाने में तैनात एक सिपाही समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं, प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई, मोबाइल तोड़ दिया और सोने की बाली भी छीन ली। साथ ही थाने में तैनात सिपाही ने मेडिकल न होने देने और रिपोर्ट दर्ज न कराने की धमकी दी। पीड़िता ममता पुत्री पन्नीलाल निवासी ग्राम बादशाही बाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को थाना मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार, मिर्जापुर थाने में तैनात सिपाही विपिन गहलोत आम लोगों के साथ मारपीट, गाली-गलौज, दबंगों के साथ मिलकर अवैध कार्य और वसूली करता है। महिला ने आरोप लगाया कि 2 मई 2026 को वह घायल अवस्था में थाने पहुंची थी। उससे पहले रवि, उसके पिता सतवीर, मां शकुंतला, भाई संजू और मामा अनिल ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं, उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई, नाजुक अंगों को नोचा, मोबाइल तोड़ दिया और कान से सोने की बाली भी छीन ली। ‘मेडिकल नहीं होने दूंगा’ कहकर धमकाने का आरोप महिला का आरोप है कि थाने में मौजूद सिपाही विपिन गहलोत और एक अज्ञात महिला कांस्टेबल ने उसकी मदद करने के बजाय अभद्रता की। सिपाही ने कथित तौर पर कहा कि वह उसका मेडिकल नहीं होने देगा और कहीं भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने देगा। महिला का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उसका मेडिकल कराया गया। पहले दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है आरोपी महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया है कि आरोपी रवि पहले उसके साथ दुष्कर्म के मामले में करीब एक वर्ष तक जेल में रह चुका है। इसके बावजूद उसके और उसके परिवार द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा महिला का आरोप है कि मुख्य आरोपी पुलिस विभाग में सिपाही होने के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद उसने सीजेएम न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार सुबह मिर्जापुर थाने में सिपाही विपिन गहलोत, रवि, सतवीर, शकुंतला, संजू और अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *