राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है।
गुजरात के अमरेली स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 1 ही दिन में 3 अलग-अलग दुष्कर्म केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। राज्य में पहली बार किसी अदालत ने POCSO मामले में यह सजा सुनाई है। अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।
.
घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया, 20 हजार जुर्माना भी लगा सोनारिया गांव में आरोपी बकुल भानु दादूकिया ने तारीख 26-05-2023 को एक किशोरी के घर में बुरी नीयत के साथ घुस गया और उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। स्पेशल कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट में यह मामला आगे बढ़ने पर सरकारी पीपी ने मजबूत दलीलें रखीं और कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पीड़िता को ~4 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

तलाकशुदा ने दुष्कर्म किया, पीड़िता ने भावनगर में बच्ची को जन्म दिया लाठी तालुका के भलवाव गांव के आरोपी अरविंद हिप्पा नवडिया ने 5 साल पहले अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और 2 वर्ष से पीड़िता को बहला-फुसलाकर और शारीरिक संबंध बनाए व यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता गर्भवती होने पर 17-11-2023 को सर टी अस्पताल, भावनगर में बच्ची को जन्म दिया। मामले में अमरेली विशेष न्यायालय में सरकारी पीपी की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और पीड़िता को 4 लाख तथा बच्ची को ~2 लाख देने का आदेश दिया।
आरोपी के घर बच्चे को खिलाने गई किशोरी हवस का शिकार बनी जेसिंगपाड़ा के आरोपी अमर विट्ठल कालेना के घर उसके बच्चे को पास में रहने वाली किशोरी खिलाने जाती थी। अमर ने पत्नी-बच्चे को रेलवे स्टेशन छोड़ा और किशोरी को शादी का लालच देकर बाइक पर उठा ले गया। 16-07-2022 को पनेली गांव में 3 दिन में 2 बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया। तेजलवाड़ गांव में शारीरिक हमला किया और विसावदर ले जाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना और 4 लाख मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।