Pakistan India Visa Suspension। Indian Government Notice 3 year jail or 3 lakh fine | भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल: ₹3 लाख जुर्माना भी, अबतक 537 पाकिस्तानी लौटे; मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल

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नई दिल्ली11 मिनट पहले

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25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 537 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं। - Dainik Bhaskar

25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 537 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं।

केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या ₹3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

4 अप्रैल 2025 से लागू ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025’ के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय-सीमा 29 अप्रैल है।

शॉर्ट-टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले तीन दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस गए हैं। अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पिछले तीन दिनों में 850 भारतीय नागरिक लौट आए हैं। अकेले रविवार को 237 पाकिस्तानी अपने देश लौट गए, जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए।​​​​​​​

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। 13 कैटेगरी के वीजाधारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना था। हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया था। रविवार (27 अप्रैल) को इन 12 तरह के वीजा धारकों को को हर हाल में भारत छोड़ना था।

  1. SAARC वीजा: 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू हुई, ताकि बार-बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इनमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई-प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं हैं।
  2. बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए।
  3. विजिटर वीजा: परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं।
  4. जर्नलिस्ट वीजा: न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए।
  5. कॉन्फ्रेंस वीजा: सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए।
  6. ट्रांजिट वीजा: भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए।
  7. ग्रुप टूरिस्ट वीजा: पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए।
  8. माउंटेनियरिंग वीजा: भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए।
  9. फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए।
  10. स्टूडेंट वीजा: यह भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता है।
  11. पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा: किसी एक पाकिस्तानी नागरिक या ग्रुप को भारत में तीर्थयात्रा करने के लिए।
  12. वीजा ऑन अराइवल: यह वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल पर पाबंदी है।

किन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत है? भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी करती है। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट्स या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।

मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज्यादा दिए, ताकि वे अपना इलाज पूरा कर सकें और सुरक्षित वापस जा सकें।

मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमैट्स को ‘अन वॉन्टेड पर्सन’ घोषित किया गया। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। पूरी खबर पढ़ें…

ये तस्वीर 24 अप्रैल की है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) से पाकिस्तान लौटते लोग।

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