Illegal Sand Mining by Zelkova Buildcon in Yamuna River, Sonipat – FIR Registered | सोनीपत में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: ज़ेलकोवा बिल्डकॉन कम्पनी पर FIR दर्ज; यमुना की धारा मोड़कर खनन करने और NGT नियमों उलंघना के आरोप – Sonipat News

Actionpunjab
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यमुना नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन के गंभीर आरोपों के चलते कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है

सोनीपत के गांव असदपुर स्थित यमुना नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन के गंभीर आरोपों के चलते एक खनन कंपनी के खिलाफ थाना हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो (HSENB) सोनीपत में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सिंचाई विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट और उच्च अधिकार

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रिपोर्ट में कंपनी द्वारा नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने, भारी मशीनरी के उपयोग और पर्यावरण नियमों की अनदेखी के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।

22 मई 2025 को गांव असदपुर स्थित यमुना नदी क्षेत्र में निरीक्षण किया गया।

22 मई 2025 को गांव असदपुर स्थित यमुना नदी क्षेत्र में निरीक्षण किया गया।

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय से दिनांक 22 मई 2025 को जारी पत्र के अनुसार, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गांव असदपुर स्थित यमुना नदी क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि ज़ेलकोवा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यमुना नदी के सक्रिय हिस्से से भारी मशीनों की मदद से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रिपोर्ट में नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़कर और अवैध रास्तों का निर्माण कर खनन किया जा रहा है।

नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़कर और अवैध रास्तों का निर्माण कर खनन किया जा रहा है।

नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़कर और अवैध रास्तों का निर्माण कर खनन किया जा रहा है।

NGT और खनन नियमों की अवहेलना

निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कोई भी वैध सीमांकन या लाइसेंस सीमा चिह्नित नहीं मिली। इससे स्पष्ट है कि कंपनी ने न केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। इसके अलावा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (MMDR Act) की धारा 21(1) का भी सरासर उल्लंघन हुआ है।

कंपनी के खिलाफ हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना सोनीपत में मामला दर्ज किया गया

कंपनी के खिलाफ हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना सोनीपत में मामला दर्ज किया गया

मुकदमा दर्ज, ASI को सौंपी गई जांच

मामले में उप-खंड अधिकारी (गनौर वाटर सर्विस डिवीजन) की शिकायत पर हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना सोनीपत में मामला दर्ज किया ग़या।यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता (BNS 2023) की धारा 303(2), 326(A) व MMDR Act की धारा 21(1) के तहत दर्ज किया गया है। कंप्यूटर प्रतियों को संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को डाक के माध्यम से भेजा गया है। SHO के निर्देशानुसार आगे की जांच ASI संदीप (1422/SPT) को सौंपी गई है।

उप-खंड अधिकारी (गनौर वाटर सर्विस डिवीजन) की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है

उप-खंड अधिकारी (गनौर वाटर सर्विस डिवीजन) की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है

अन्य विभागों को भी भेजी गई रिपोर्ट

यह मामला सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य विभागों की निगरानी में भी रखा गया है। इस संबंध में रिपोर्ट की प्रतियां कार्यकारी अभियंता, एसडीएम सोनीपत और खनन विभाग के सहायक अभियंता को भी भेजी गई हैं ताकि संबंधित विभाग अपनी कार्यवाही शुरू कर सकें।

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