Sanjauli-Mosque-controversy-Himachal-Pradesh-High-Court-demolist-order-Shimla-Himachal | संजौली मस्जिद केस में हाईकोर्ट का ऑर्डर: ऊपर की तीन मंजिलें हटाने का आदेश दोहराया, दो पहले ही गिर चुकीं; नीचे की दो मंजिल जस की तस रहेंगी – Shimla News

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और संजौली मस्जिद की फोटो।

हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद की ऊपर बनी तीन मंजिलें हटाने का आदेश दोहराया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने स्वयं इन मंजिलों को हटाने का वादा किया थ

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यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम इन्हें गिराने के लिए स्वतंत्र होगा। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि तीन में से दो मंजिलें हटा दी गई हैं और आखिरी मंजिल भी हटाई जाएगी। वहीं, मस्जिद की निचली दो मंजिलों को लेकर हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

जिला अदालत ने भी संजौली मस्जिद गिराने के निगम कमिश्नर के आदेशों को सही ठहराया।

जिला अदालत ने भी संजौली मस्जिद गिराने के निगम कमिश्नर के आदेशों को सही ठहराया।

कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी बता दें कि वक्फ बोर्ड ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में शिमला निगम कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। बीते शुक्रवार को यह याचिका वापस लेकर दोबारा फाइल करने की अनुमति मांगी गई। आज दोबारा वक्फ बोर्ड की सीएमपीएमओ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 9 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक निगम कमिश्नर के ऑर्डर की अनुपालना करने के आदेश दिए।

इससे पहले, वक्फ बोर्ड निगम कमिश्नर के मस्जिद तोड़ने के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दे चुका है। जिला अदालत ने बीते 30 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट का फैसला सही ठहराया और पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दिए। अब इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सिलसिलेवार पढ़े, संजौली मस्जिद का पूरा विवाद…

  • शिमला में दो गुटों में लड़ाई से सुर्खियों में आया मामला: बीते साल 31 अगस्त को शिमला के मैहली में 2 गुटों में लड़ाई के बाद सुर्खियों में आया। इसके बाद, पूरे प्रदेश में बवाल मचा। मारपीट करने वाले एक समुदाय के लोग संजौली मस्जिद में छिप गए। इससे गुस्साए लोगों ने 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिमला के अन्य स्थानों पर भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। शिमला के बाद प्रदेश के अलग- अलग क्षेत्रों में भी लोग सड़कों पर उतरे।
  • संजौली में उग्र प्रदर्शन के बाद पूरे प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन: 11 सितंबर 2024 को शिमला के संजौली में फिर उग्र प्रदर्शन हुआ। जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग और पानी की बौछार की। इससे हिंदू संगठन भड़क गए। संजौली में मस्जिद तोड़ने की मांग उठने लगी। इस बीच 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी खुद निगम कमिश्नर कोर्ट पहुंची और अवैध हिस्सा तोड़ने की पेशकश की। इसके बाद मामला शांत हुआ।
  • निगम आयुक्त ने पहले तीन मंजिल तोड़ने के आदेश दिए: बीते साल 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त ने मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिल तोड़ने के आदेश दिए। इसके बाद, मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हुआ। ऊपर की दो मंजिल तोड़ दी गई।
  • इस साल 3 मई को पूरी मस्जिद गिराने के आदेश: 3 मई 2025 को निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार देते हुए पूरा ढांचा तोड़ने के आदेश दिए। 17 मई 2025 को वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी।
  • जिला अदालत ने निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला सही ठहराया: 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया और नगर निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के आदेश दिए। वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के बाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में आज 3 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन मंजिल तोड़ने के आदेश दिए।
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